राजस्थान में बागवानी करने वाले किसानों के लिए खुश खबरी की बात है. अब चाहे मौसम की मार हो या फिर प्राकृति आपदा से फसल खराब हुई हो, इन सब नुकसान की भरपाई बीमा से होगी. क्योंकि उद्यानिकी फसलों का भी अब बीमा होगा.
राजस्थान सरकार ने उद्यानिकी फसलों को भी बीमा योजना में शामिल कर लिया है. किसान रबी सीजन में अपनी उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं. यह निर्णय किसानों के हित को ध्यान में रखकर सरकार ने लिया है.
इन फसलों का करा सकते हैं बीमा
राजस्थान उद्यान विभाग की ओर से जिले में रबी सीजन में अमरूद, आम, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन व टमाटर की उद्यानिकी फसल को भी फसल बीमा में शामिल किया गया है. जिसका बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से 31 दिसंबर तक किया जा सकता है. इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
किसानों से लिया जाएगा पांच फीसदी प्रीमियम
वर्ष 2024 रबी मौसम के लिए जिले की टमाटर फसल को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित किया गया है. उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए बीमित राशि का पांच फीसदी प्रीमियम ही किसान की ओर से दिया जाएगा. इसका सीधा लाभ किसान को मिलेगा.
इस फसल के है इतना प्रीमियम
टमाटर की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 76,117 रुपए किसान को देना होगा. अधिकतम प्रीमियम दर 3,806 (5%) देना होगा. बैंगन की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 90,000 रुपए किसान द्वारा दिया जाएगा. जबकि अधिकतम प्रीमियम दर 4,500 (5%), फूलगोभी की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 6,000 (5%), अमरूद की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 64,468 रुपए, 3223 (5%), आम की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1,12,000 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 5,600 (5%), लहसुन की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 1,20,709 रुपए, किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 6,035 (4%) देना होगा.
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
इन फसलों का बीमा नवीनतम जमाबंदी की फोटो कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी के साथ नजदीकी बैंक सहकारी समिति या ई-मित्र सेंटर पर जाकर कराया जा सकता है. बीमा कराने व क्लेम संबंधित प्रकरण के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रतिनिधि या फिर टोल फ्री नम्बर 14447 से भी संपर्क किया जा सकता है.
ये किसान उठा सकते हैं फायदा
पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में जिले के सभी अधिसूचित फसल उगाने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा. बीमा योजना अधिसूचित फसल के लिए कम वर्षा व अधिक वर्षा लगातार सूखे दिवसों की अवधि, आद्रता, कम व अधिक तापमान बेमौसम वर्षा और तेज गति की वर्षा इत्यादि से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा. फसल बीमा मौसम आधारित है. उसी के आधार पर प्रिमियम भी देना होगा.
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