<p style="text-align: justify;"><strong>अंजीर की खेती पर मिल रही सहायता राशि को लेने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन.</strong><br />अब बिहार में अंजीर की खेती पर जोर दिया जा रहा है इसके लिए किसानों को जागरुक करते हुए प्रोत्साहित किया जा रहा है वहीं राज्य में अंजीर की खेती की ओर किसानों को रुख करने के लिए बिहार सरकार ने ‘अंजीर फल विकास योजना’ की शुरुआत की है योजना के माध्यम से किसानों को अंजीर की खेती करने पर राज्य सरकार अच्छी सब्सिडी देगी इस स्कीम का फायदा लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>12वें स्थान पर अंजीर उत्पादन में भारत</strong><br />देश अंजीर उत्पादन में 12वें स्थान पर है अंजीर की कमर्शियल खेती ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु व कोयम्बटूर के पश्चिमी हिस्सों में होती है लेकिन अब बिहार में भी इसकी खेती की शुरुआत हो रही है इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा ले सकेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सभी जिलों में होगा अंजीर फल विकास योजना का विस्तार</strong><br />बिहार कृषि विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्यूटर पर किए गए पोस्ट में कहा कि अंजीर फल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य अंजीर की खेती को बढ़ाना है ताकि राज्य में खेती का क्षेत्रफल और पैदावार दोंनों बढ़ें इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी अंजीर की खेती करें और सहायतानुदान पाएं राज्य के सभी जिलों में अंजीर फल विकास योजना का विस्तार किया है.<br /><br />बिहार सरकार राज्य में अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये की छूट दे रही है किसानों को यह धनराशि तीन किस्तों में मिलेगी पहले वर्ष 30,000 रुपये का सहायतानुदान मिलेगा जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष 10-10 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कम से कम 0.25 एकड़ पर मिलेगा लाभ</strong><br />योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ यानि 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 10 एकड़ यानि 4 हेक्टेयर के लिए देय है इस योजना का फायदा सिर्फ रैयत कृषक जमीन के कागजात के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं अगर आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व, राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व व राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य है इच्छुक किसान आवेदन करने से पहले डीबीटी में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जांच खुद करनी होगी किसानों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 फीसदी, अनुसूचित जाति 20 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 फीसदी किया जाएगा प्रत्येक श्रेणी में 30फीसदी महिलाओं की भागीदारी होगी.</p>
<p><strong>इस प्रकार करें ऑनलाइन आवेदन</strong></p>
<ul>
<li>किसानों को ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले राज्य सरकार की horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.</li>
<li>आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद, योजना का विकल्प चुनें.</li>
<li>यहां जाने के बाद अंजीर फल विकास योजना पर क्लिक करें.</li>
<li> इसके बाद अंजीर की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा.</li>
<li> यहां क्लिक करने के बाद सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा.</li>
<li> इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भर दें.</li>
<li> सभी डिटेल भरने के बाद आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>इतनी होगी कमाई</strong><br />एक हेक्टेयर में अंजीर के 625 पौधे लगाए जा सकते हैं अंजीर की खेती के लिए 4.OX4.O मीटर पौधों से पौधों की दूरी होनी चाहिए अंजीर की उपज इसकी किस्मों पर निर्भर है इसके एक पौधे से करीब 20 किलो अंजीर फल मिलते हैं बाजार में अंजीर का भाव 500 से 800 रुपये प्रति किलो रहता है इस हिसाब से एक हेक्टेयर खेत में अंजीर की खेती से 30 लाख रुपये तक की कमाई होती है.<br /><br /><strong>ये भी पढ़ें- </strong><strong><a href="https://www.abplive.com/agriculture/pm-fasal-bima-yojana-know-which-farmers-can-take-benefit-eligibility-and-how-to-apply-2820168">ये किसान ले सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना का फायदा, इस तरह आसानी से कर सकते हैं अप्लाई</a></strong></p>