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code of conduct in elections can a candidate talks with a voter at polling station know the rules about it

Code Of Conduct In Elections: आज यानी 20 नवंबर को भारत के दो राज्यों में इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है. महाराष्ट्र में जहां राज्य की कल 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं.. तो वहीं झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है. साल 2024 में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए थे. तो उसके साथ ही कुछ महीने पहले हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं.

और अब कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में भी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे. चुनावों को लेकर चुनाव आयोग नियम तय करता है. और चुनावों से पहले आचार संहिता भी लागू करता है. कई लोगों के मन में सवाल आता है कि मतदान के दौरान कोई उम्मीदवार क्या पोलिंग स्टेशन पर किसी मतदाता से बात कर सकता है. क्या हैं इसे लेकर नियम चलिए आपको बताते हैं. 

मतदाता से पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवार बात कर सकते हैं? 

भारत में मतदान की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होनी चाहिए. इसके लिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का व्यवहार कैसा होगा. इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है. जो सभी उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों को माननी होती है. इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाती है. 

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आचार संहिता के नियमों के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थन पोलिंग स्टेशन के 100 मीटक करीब तक किसी मतदाता से बात नहीं कर सकता. चुनाव आयोग द्वारा मतदान की प्रक्रिया निष्पक्ष रखने के लिए और मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है. 

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रद्द हो जाएगी योग्यता

अगर कोई उम्मीदवार बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन करता है. तो उस पर भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के तहत कार्रवाई हो सकती है. ऐसा करने पर उम्मीदवार को चुनाव से आयोग घोषित किया जा सकता है. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवार का मतदाताओं से बात करना मतदान को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाती है. जो कि आचार संहिता के विरुद्ध है.  

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Source link: ABP News

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